आज के समय में देखा जाए तो बहुत से लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है ,कमजोर हैं वह अपना काम करने में भी असमर्थ हैं अपने काम के लिए दूसरों पर उनको निर्भर रहना पड़ता है उन्हें कहीं आने-जाने में भी समस्या आती है तो ऐसे ही विकलांग लोगों की समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने उनकी मदद के लिए राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से विकलांग लोगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी जिससे कि वह कहीं भी आने जाने में किसी के ऊपर निर्भर ना रहे इस योजना में सरकार 5000 दिव्यांगों को स्कूटी बांटने का निश्चय किया है अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़ें इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है
Rajasthan Viklang Yoajna
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है इस योजना में सरकार 15 से 40 वर्ष के बीच आयु के वर्ग के विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त में स्कूटी प्रदान करती है लेकिन विशेष रूप से 15 से 29 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाता है क्योंकि इस वर्ग के लोग नौकरी करते हैं या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो उनको आने जाने में समस्या आती है इसमें स्कूटी की संख्या 5000 है इससे अधिक से अधिक विकलांग व्यक्तियों को लाभ मिल सके और हां इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
राजस्थान विकलांग योजना के लाभार्थी
इस योजना में दिव्यांग व्यक्तियों को निशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाती है जिससे उन्हें आने जाने में सहायता मिल सके यह योजना दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है ताकि वे खुद अकेले ही आने-जाने में समर्थ रहे इस योजना का लाभ केवल उन दिव्यांगों को मिलेगा जिनकी शारीरिक दिव्यांगता 50% या उससे अधिक हो जिनके पास पहले से कोई दो पहिया वाहन ना होऔर आवेदन केवल ऑनलाइन किया जाएगा इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे स्वतंत्र रूप सेअपना जीवन यापन कर सकें
राजस्थान विकलांग योजना पात्रता
इस योजना का लाभ लेने वाले की आयु सीमा 15 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक के पास 50% या उससे अधिक शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए आवेदक के पास पहले से कोई वाहन नहीं होना चाहिए
राजस्थान विकलांग योजना दस्तावेज
इस योजना के लिएआवेदक के पास अपनी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र ,राशन कार्ड, पासवर्ड साइज फोटो ,आधार कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस ,राजकीय /मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रमाण पत्र और मांगे गए दस्तावेज उनके पास होने चाहिए
राजस्थान विकलांग योजना प्रक्रिया
- सबसे पहले आप राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें
- फिर आप SJMS DSAP पर क्लिक करके दिव्यांग स्कूटी योजना ऑप्शन पर जाकर सभी जानकारी को सही-सही भरें
- फिर इस फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेज को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करें
- इस प्रकार आपका ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा