Kalyani Vivah Sahayata Yojana : विधवा महिला को मिलेगी सहायता धनराशि, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

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Kalyani Vivah Sahayata Yojana : कल्याणी विवाह सहायता योजना का आरंभ मध्य प्रदेश की शासन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा 2018 में किया गया था इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं द्वारा लिया जायेगा इस योजना में कल्याणी विवाह करने पर कल्याणी को ₹2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी प्रदेश की सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सम्मान देते हुए इस योजना में उन्हें कल्याणी कहा गया है

इस कारण इस योजना का नाम ‘कल्याणी विवाह सहायता योजना’ (Kalyani Vivah Sahayata Yojana )रखा गया है कल्याणी विवाह सहायता का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा करवाए गए समारोह में शादी करने की आवश्यकता नहीं है वह एकल विवाह करती है तो एकल विवाह के बाद 1 साल के अंदर – अंदर इस योजना के लिए वह आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं

MP मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना (Kalyani Vivah Sahayata Yojana) का उद्देश्य 

CM कल्याणी विवाह योजना का उद्देश्य विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना है प्रदेश में निवास करने वाली कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से  ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता’ (Kalyani Vivah Sahayata Yojana) योजना की शुरुआत की गई है

यह योजना प्रदेश की कल्याणी बेटियों के विवाह के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे वह आसानी से अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके और किसी के ऊपर निर्भर ना रहे 

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना (Kalyani Vivah Sahayata Yojana ) की पात्रता

  • कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता रखी गई है और जो भी कल्याणी इस पात्रता के मुताबिक लाभकारी है तो उसे कल्याणी को यह मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की लाभार्थी रहेगी इसके लिए पात्रता रखी गई है 
  • कल्याणी और कल्याणी का पति मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए 
  • विवाह के दौरान कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कल्याणी के पति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए 
  • कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है उसकी पूर्व पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए 
  • कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या विवाह योजना के समारोह  में विवाह करने की जरूरत नहीं है वह एकल विवाह भी कर सकती है अगर कोई कल्याणी एकल विवाह करती है तो उसे विवाह करने के 1 साल के अंदर अंदर वह कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन करना होगा और विवाह करने के 1 साल के बाद आवेदन करती है तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा 
  • कल्याणी के नाबालिक बच्चे होने पर बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से कल्याणी और कल्याणी के पति की होगी 
  • कोई भी कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है तो उसे कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा 
  • कल्याणी को एक ही विवाह योजना का लाभ मिलेगा चाहे उसने विवाह कन्या विवाह योजना समारोह में हुआ हो  या चाहे वह दिव्यांग हो या दोनों दंपति दिव्यांग हो उन्हें सिर्फ कल्याणी विवाह सहायता योजना का ही लाभ मिलेगा 
  • कल्याणी शासकीय कर्मचारी नहीं होनी चाहिए 
  • कल्याणी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए 

CM कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ

कल्याणी विवाह सहायता योजना (Kalyani Vivah Sahayata Yojana) का लाभ मध्यप्रदेश की विधवा बेटियां ही उठा सकती हैं और कल्याणी विवाह सहायता योजना में कल्याणी विवाह करने पर 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और कल्याणी विवाह सहायता योजना से कल्याणी विवाह को प्रोत्साहन भी मिलेगा

इस योजना के रुपए कल्याणी बैंक खाते से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से भेजे जाते हैं और कल्याणी के एकल विवाह करने के 1 साल के अंदर कल्याणी विवाह योजना के लिए आवेदन करने पर भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है 

कल्याणी विवाह योजना फार्म के लिए दस्तावेज 

  • कल्याणी व उसके के पति का मूल निवासी प्रमाण पत्र दोनों की समग्र आईडी ,आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड
  •  कल्याणी की बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  •  कल्याणी का आयकर दाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  •  कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी ना होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र 
  • कल्याणी के पति का इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी नहीं है 
  • कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साइज की दो दो फोटोग्राफ व दंपति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ
  •  कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  •  कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र की मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक  ही आवेदिका का पति था
  •  विवाह प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 

कल्याणी विवाह योजना फार्म के लिए आवेदन 

  • कल्याणी को आवेदन के लिए उसे जिले के कलेक्टर /संयुक्त संचालक/ सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण की ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है जहां से आपका विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है
  • इस योजना में आवेदन के लिए दफ्तर में अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना है 
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी को सही से भरना है और सारी जानकारी भरकर अपने उचित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी है 
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय में जमा करना है और आवेदन दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी से पावती भी लेना है 
  • आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और आपके आवेदन पत्र की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच होगी जिसमें उपरांत आपको पात्र माने जाने पर योजना में मिलने वाली धनराशि को आपके डीबीटी इनेबल बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा

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Priya Parmar

प्रिया परमार, WordWala.com की लेखिका, तीन साल के अनुभव के साथ टेक, हेल्थ, स्पोर्ट्स, सरकारी योजनाएं, करियर और ब्रेकिंग न्यूज़ की जानकारी देती हैं। प्रिया की कोशिश रहती है कि पाठकों को हर खबर सटीक और आसान भाषा में मिले, ताकि वे हर अपडेट से जुड़े रहें।

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