Pastor Bajinder Singh sentenced to life imprisonment : मोहाली की एक अदालत ने 2018 के रेप केस में स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 42 वर्षीय बजिंदर, जो “येशु येशु पैगंबर” के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्हें आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 323 (मारपीट) और 506 (धमकी देने) के तहत दोषी ठहराया गया।
क्या था मामला?
2018 में जीरकपुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि Bajinder Singh ने उसे विदेश ले जाने का वादा किया, बहकाया और फिर रेप किया। पीड़िता का दावा है कि आरोपी ने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा।
अन्य आरोपी बरी, पीड़िता की सुरक्षा की मांग
इस केस में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान सहित पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
फैसले के बाद पीड़िता ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उसने कहा, “यह मेरी अकेले की जीत नहीं, बल्कि कई लड़कियों की जीत है। अब कई और पीड़ित सामने आ सकेंगे।”
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पहले भी विवादों में रह चुका है पादरी
बजिंदर सिंह पर पहले भी मारपीट और यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला को थप्पड़ मारते और उस पर कागजों का बंडल फेंकते नजर आ रहे थे। इसके अलावा, 28 फरवरी 2025 को एक 22 वर्षीय महिला ने भी उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
प्रचारक से अपराधी तक का सफर
बजिंदर सिंह 2012 में प्रचारक बने और उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या थी। वे खुद को चमत्कारी इलाज करने वाला बताते थे। उन्होंने जालंधर और मोहाली में चर्च बनाए और विदेशों में भी उनके अनुयायी हैं।
यूट्यूब पर भी उनकी बड़ी फॉलोइंग थी, जहां उनके चैनल “पैगंबर बजिंदर सिंह” पर 3.74 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
पुलिस की कड़ी कार्रवाई
कोर्ट का फैसला आने के बाद बजिंदर सिंह को पटियाला जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी ताकि वह जेल से बाहर रहकर किसी और को गुमराह न कर सकें।