Justice BR Gavai will be the next CJI : देश की न्यायिक व्यवस्था में इस सप्ताह कई अहम घटनाएं देखने को मिलीं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिला है, वहीं भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के तौर पर जस्टिस बीआर गवई का नाम सामने आया है। इसके साथ ही वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई भी शुरू हुई।
जस्टिस अरुण पल्ली ने ली जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ
जस्टिस अरुण पल्ली ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश(CJI) के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। समारोह में कई वरिष्ठ न्यायाधीश, अधिवक्ता, और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
न्यायमूर्ति पल्ली इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक और फिर विधि स्नातक की पढ़ाई चंडीगढ़ से की थी। उन्हें 2004 में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था और 2013 में उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया।
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जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। वे 14 मई को शपथ ले सकते हैं। हालांकि, उनका कार्यकाल केवल छह महीने का होगा क्योंकि वे नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट में 2019 से न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे हैं। वे भारत के दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश होंगे जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। इससे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने यह पद संभाला था।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 पर शुरू हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी है, जो केवल मुसलमानों को वक्फ बनाने की अनुमति देता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया, वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिनियम का बचाव करते हुए कहा कि यह व्यापक प्रक्रिया के बाद पारित किया गया है।