UPSC CSE 2025 : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 को लेकर एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट और परीक्षा में 9 प्रयासों की अनुमति दी है।
यह आदेश UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए लागू होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन उम्मीदवारों की नियुक्ति उसके अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
याचिका में क्या कहा गया था?
मध्य प्रदेश के मैहर निवासी आदित्य नारायण पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि EWS उम्मीदवारों को भी SC, ST और OBC उम्मीदवारों की तरह आयु सीमा में छूट और प्रयासों की संख्या में वृद्धि दी जाए। याचिका में यह तर्क दिया गया कि EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा और अटेम्प्ट के मामले में सामान्य वर्ग के बराबर रखना अन्यायपूर्ण है।
अब तक क्या थे नियम?
अब तक EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में कोई अतिरिक्त प्रयास या आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती थी। उन्हें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की तरह अधिकतम 6 प्रयासों तक सीमित रखा गया था और उनकी अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष थी।
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MP हाईकोर्ट का आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UPSC को निर्देश दिया है कि:
- EWS श्रेणी के सभी उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएं, भले ही वे मौजूदा आयु सीमा और प्रयासों के मानदंड को पूरा न करते हों।
- EWS उम्मीदवारों को 5 साल की आयु सीमा में छूट और 9 प्रयासों का अवसर दिया जाए।
- हालांकि, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
सरकारी पक्ष की दलीलें और कोर्ट की प्रतिक्रिया
यूपीएससी और केंद्र सरकार के वकीलों ने इस याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए समय मांगा था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए EWS उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि UPSC को सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करने होंगे।
MP शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी दी गई थी राहत
इससे पहले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य की शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के आधार पर यह निर्णय दिया था।
इस फैसले के बाद EWS श्रेणी के उम्मीदवार 45 वर्ष की आयु तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
UPSC CSE 2025: परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारी
- पदों की संख्या: 979
- प्रारंभिक परीक्षा: 25 मई 2025
- मुख्य परीक्षा: 22 अगस्त 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 18 फरवरी 2025
- आवेदन में सुधार: 19 से 25 फरवरी 2025
- आयु सीमा: 1 अगस्त 2025 को 21 से 32 वर्ष (EWS के लिए अब 37 वर्ष तक)
- अधिकतम प्रयास: अब EWS के लिए 9 प्रयास
आगे क्या होगा?
यह केवल एक अंतरिम आदेश है, जिसका मतलब है कि हाईकोर्ट का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। यदि कोर्ट का अंतिम फैसला भी EWS उम्मीदवारों के पक्ष में आता है, तो UPSC को अपने नियमों में स्थायी बदलाव करने होंगे। हालांकि, यदि कोर्ट अंतिम आदेश में यह राहत वापस लेता है, तो इन उम्मीदवारों की नियुक्ति पर असर पड़ सकता है।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह आदेश EWS उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है। यदि यह फैसला स्थायी रूप से लागू होता है, तो इससे सिविल सेवा परीक्षा में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को और मजबूती मिलेगी। UPSC अब इस आदेश के अनुसार आवेदन स्वीकार करेगा, लेकिन अंतिम नियुक्ति कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।